काठमाण्डू, २३ अखार: विशेष अदालत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणके टेरामक्स खरिद प्रकरणमे प्राधिकरणके तत्कालीन अध्यक्ष दीगम्बर झासहित तीन गोटेकेँ दोषी ठहर केलक अइछ ।
न्यायाधीशसभ हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ आ उमेश कोइरालाके इजलास सोमदिन प्राधिकरणके तत्कालीन अध्यक्ष झा, सदस्यसभ धनराज ज्ञवाली आ टीका उप्रेतीकेँ दोषी ठहर कएने अदालतके सूचना अधिकारी पार्वती हितान जानकारी देलैन ।
दोषी ठहर भेल प्राधिकरणके तत्कालीन अध्यक्ष झासहित तीनू गोटेकेँ ६ महिना कैद आ ५० हजार टकाके हिसाबसँ जरिबाना कएल गेल अइछ । झाके हकमे थप ६ महिना कैद होबाक सेहो अदालत ठहर केलक अइछ ।
उक्त टेरामक्स खरिद प्रकरणमे १९ गोटे प्रतिवादी भेलमे तीन गोटे दोषी ठहर भेल तथा बाँकी १७ गोटेकेँ सफाइ देल गेल अइछ । उक्त प्रकरणमे पूर्वसञ्चारमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसक नेता मोहन बहादुर बस्नेतकेँ सफाइ देल गेल अइछ ।
अदालतद्वारा प्राधिकरणके तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, प्राधिकरणके निर्देशकसभ दिपेश आचार्य, अच्युतानन्द मिश्र, सुरेन्द्रलाल हाडाकेँ सफाइ देल गेल अइछ । तहिना, प्राविधरकणके उपनिर्देशकसभ रेवतीराम पन्थ, सुरेश बस्नेत, हिरण्यप्रसाद बस्ताकोटी आ सन्दीप आचार्यकेँ सफाइ होबाक ठहर कएल गेल अइछ । प्राधिकरणके कर्मचारी विजय कुमार रायकेँ सेहो सफाइ देल गेल अइछ ।
तहिना, अदालत भ्यानराइस एसएएल (अफ्सोर) नामक आपूर्तिकर्ता आ ओकर मुख्य व्यक्ति प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जमल अनोटी आ स्थानीय एजेन्ट ट्रेडलिङ्क प्रालि तथा अध्यक्ष दीलिप कुमार गुरुङकेँ सफाइ देलक अइछ । (रासस)





